First round admission in colleges according to Fifth merit list

महाविद्यालय छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत (2018-19) के प्रावधानानुसार न्यूनतम अर्हता/योग्यता रखने वाले आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दर्ज जानकारियों एवं दस्तावेजों की मूल प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों से मिलान करने के बाद ही नियमानुसार प्रवेश देवें. महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश देने और निर्धारित फीस/शुल्क जमा करने के बाद पोर्टल में आवेदक की यूजर आईडी को Admitted में click कर Lock कर देवें. एक महाविद्यालय (A) में प्रवेश के बाद यदि आवेदक किसी अन्य महाविद्यालय (B) में प्रवेश लेना चाहता/चाहती है, तो उसे महाविद्यालय (A) से स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर पोर्टल में आवेदक की यूजर आईडी को Un-Lock कर देवें, ताकि आवेदक को अन्य महाविद्यालय (B) में प्रवेश मिल सके. महाविद्यालय (B) की प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश देने और निर्धारित फीस/शुल्क जमा करने के बाद पोर्टल में आवेदक की यूजर आईडी को Admitted में click कर पुन: Lock कर देवें.

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